दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ्तार पिंजड़ा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलीता, नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल को जमातन दे दी है.कोर्ट ने तीनों आरोपियों को अपने अपने पासपोर्ट जमा करने, गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छेड़खानी न करने का निर्देश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पढ़ाई के लिए आसिफ इकबाल को 13 जून से 26 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. 15 जून से शुरू होने वाली परीक्षा की तैयारी आसिफ दिल्ली में ही एक होटल में रहकर करेंगे.
बता दें इन तीनों आरोपियों पर CAA के विरोध के दौरान पिछले साल उत्तरपूर्वी दिल्ली में भड़के दंगे के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इन पर हिंसा के पीछे एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा होने का आरोप है. इन दंगों में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 53 लोग मारे गए थे.