Diwali 2021: अगर आप भी दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर कंफ्यूज हैं तो ये खबर आपके लिए है. हम आपको बताते हैं कि कहां और कैसे पटाखों को चलाने की इजाजत है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर क्या कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत दी है, इनसे गहरा और लंबे समय तक रहने वाला धुआं नहीं होता. लेकिन ग्रीन पटाखों को लेकर भी शर्त है.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस शहर में प्रदूषण का स्तर AQI 200 से अधिक होगा वहां ग्रीन पटाखों पर भी रोक लगाने का आदेश है.
आइए बताते हैं कि कहां पटाखों पर बैन है?
- दिल्ली के अधिकतर इलाकों में प्रदूषण का स्तर AQI 200 से कहीं ज्यादा है, इसलिए ग्रीन पटाखे भी नहीं जला सकते
- हरियाणा ने भी दिल्ली-NCR से लगते 14 जिलों में पटाखों पर रोक लगाई है
- UP के गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ जैसे जिलों में भी प्रदूषण के चलते पटाखों पर पाबंदी है
अब बात उन राज्यों की जहां पटाखों पर रोक नहीं-
- पंजाब सरकार ने दिवाली और गुरुपर्व पर 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे चलाने की मंजूरी दी
- राजस्थान में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की छूट
- महाराष्ट्र सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया, लेकिन लोगों से इस साल पटाखे जलाने से परहेज करने का अनुरोध किया है
- पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी
- ओडिशा में रात 8 से 10 बजे तक लोग ग्रीन पटाखे चला सकेंगे
- असम में दिवाली की रात 8 से 10 बजे पटाखे चलाने की मंजूरी
- छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड में ग्रीन पटाखे जलाने की छूट
- बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली में पटाखे पूरी तरह बैन
- बिहार के बाकी जिलों में ग्रीन पटाखे जलाने की छूट
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