एल्गार परिषद मामले में 83 साल के स्टैन स्वामी की जमानत अर्जी खारिज

Updated : Mar 22, 2021 17:08
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Editorji News Desk

एल्गार परिषद मामले (Elgar Parishad case) में सोमवार को NIA की विशेष अदालत ने 83 साल के ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी (Stan Swamy) को जमानत देने से इनकार कर दिया. स्वामी को जमानत (Bail) देने वाली याचिका को एडिशनल सेशंस कोर्ट के जज डीई कोठालिकर ने मेडिकल आधार पर भी खारिज कर दिया. 83 साल के स्टैन स्वामी कई बीमारियों से ग्रसित हैं, यहां तक कि उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता, अदालत में उनके वकील ने ये बातें रखी थीं. 

कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी मांग को खारिज कर दिया कि जांच में पता चला है कि स्टैन स्वामी ‘विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन’ और ‘पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज’ जैसे संगठनों के कट्टर समर्थक रहे हैं, जो माकपा के मोर्चे के तौर पर काम करता है. हालांकि स्वामी के वकील ने कहा कि NIA इस बात को साबित करने में नाकाम रहा है कि स्वामी के माओवादियों से संपर्क थे.  

Stan SwamyNIA courtElgar Parishadtribal man

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