Farmers' Protest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आपको प्रदर्शन का हक लेकिन रास्ते ब्लॉक नहीं कर सकते

Updated : Oct 21, 2021 15:30
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Editorji News Desk

किसान आंदोलन के चलते कई महीनों से बंद दिल्ली की सड़कों को खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भी कोई आदेश नहीं दिया और सुनवाई 7 दिसंबर के लिए टाल दी है. हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन वे सड़कों को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते. इसके साथ ही कोर्ट ने किसानों को सड़कों से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके कौल ने कहा कि सड़कें क्लियर होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हम बार-बार कानून तय करते नहीं रह सकते अब कुछ समाधान निकालना होगा. हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है. सुनवाई के दौरान ही एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यदि किसानों को रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत दी जाती है तो वो इसे ही घर बना लेंगे.

बता दें कि याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कें किसान आंदोलन के चलते बंद हैं और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों को खोला जाना चाहिए

Supreme Courtkisan andolanSCTushar Mehta

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