उत्तर प्रदेश में कार रखने वालों के लिए बड़ी खबर आई है. राज्य में 4 जनवरी से गाड़ी का बीमा करवाने के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा. दरअसल, सरकार ने बिना फास्टैग के गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा कराने पर रोक लगा दी है. साथ ही नए साल के पहले दिन से इसके पूरी तरह अनिवार्य होने के बाद भी यदि आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो आपको टोल प्लाजा से एक किलोमीटर पहले रोक लिया जाएगा. इसके बाद आपको वापस लाकर टोल प्रबंधन द्वारा बनाए गए स्टॉल पर दोगुनी कीमत देकर फास्टैग खरीदना होगा. ऐसा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की घोषणा के बाद किया जा रहा है.