Firecrackers ban: हरियाणा के 14 जिलों में 'आतिशबाज़ी' पर पूरी तरह बैन, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

Updated : Oct 31, 2021 17:07
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Editorji News Desk

 

चंडीगढ़. दिल्ली के बाद हरियाणा (Firecrackers ban in Haryana) ने भी दिवाली समेत तमाम त्योहारों पर पटाखे फोड़ने और बेचने पर पाबंदी लगा दी है. रविवार को खट्टर सराकर की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक, राज्य में दिल्ली-एनसीआर के साथ लगते 14 जिलों में पटाखों (Ban in 14 Districts) की बिक्री और इस्तेमाल पर ये बैन लगाया गया है. इन जिलो में भिवाणी, चरखा दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और सनीपत शामिल हैं.
वहीं इन तमाम जगहों पर ऑनलाइन शॉपिंग साइटों के जरिए भी पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे. जबकि सूबे के 8 जिलों में दिवाली (Diwali 2021), पर लोग सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जला सकेंगे. जिन शहरों में प्रदूषण का लेवल कम है. वहां पर बस ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत दी गई है. आदेश के मुताबिक, इस दौरान पुलिस की टीमें निरीक्षण भी करेंगी, और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. हरियाणा सरकार ने इस बैन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है.

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