Firecrackers Ban: SC ने कहा सिर्फ Green Crackers ही जलाएं, पटाखों की लड़ियां बनाने और बेचने पर बैन

Updated : Oct 29, 2021 23:56
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Editorji News Desk

SC on Firecrackers Ban: दिवाली से पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पटाखों को लेकर थोड़ी राहत दी है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं है. ग्रीन पटाखे (Green Firecrackers) बनाने, बेचने और फोड़ने की इजाजत है.

वहीं SC ने पटाखों की लड़ियों के बनाने और बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. टॉप कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो पटाखे नहीं हैं फिर चाहे वो बने हुए ही क्यों ना हों उन्हें बेचने की इजाजत नहीं होगी.

कोर्ट ने आदेश में कहा कि, दीवाली और दूसरे त्योहारों पर 8 से 10 बजे रात तक ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं कर सकेंगी.

अदालत ने सख्ती के साथ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. अगर उल्लंघन हुआ तो राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, एसपी, डीएम, थाना प्रभारी जैसे तमाम अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह माना जाएगा. 

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