Gangrape केस में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri Prasad Prajapati) को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. शुक्रवार शाम को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने गायत्री के अलावा उनके दो और साथियों आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने तीनों पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस केस में 10 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें पूर्व मंत्री प्रजापति के गनर और पीआरओ समेत चार आरोपियों को बरी कर दिए गए था.
बता दें कि, यूपी में समाजवादी सरकार में जब गायत्री प्रजापति कैबिनेट मंत्री थे, तब चित्रकूट (Chitrakoot) की एक महिला ने गायत्री प्रजापति और उनके सहयोगियों पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ अक्टूबर 2014 से जुलाई 2016 तक गैंगरेप रेप का आरोप गया था. इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के थाना गौतमपल्ली में गैंगरेप, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसके बाद गायत्री प्रजापति को 18 मार्च 2017 को गिरफ्तार कर लिया गया था.