गुवाहाटी हाईकोर्ट (Gauhati HC) ने रेप के आरोपी IIT गुवाहाटी के एक स्टूडेंट को बेल दे दी. इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के साथ- साथ आरोपी को भी भविष्य की संपत्ति कहा. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी बीटेक (B Tech) छात्र की बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए जज अजीत बोरठाकुर ने कहा कि सभी सबूतों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ़ प्रथम दृष्टया स्पष्ट मामला बनता है. जज ने आदेश में कहा कि पीड़िता और आरोपी दोनों आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ रहे प्रतिभाशाली विद्यार्थी होने के नाते राज्य की संपत्ति हैं. अगर आरोप तय कर लिए गए हैं तो आरोपी को हिरासत में रखना ज़रूरी नहीं हो सकता.
आरोपी की ओर से जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ये बात कही, कोर्ट ने अपने 13 अगस्त के आदेश में कहा कि 19 से 21 साल के आयुवर्ग के दोनों युवा हैं और दोनों अलग-अलग राज्यों से हैं.ऐसा लगता नहीं कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने पर उसकी ओर से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है. आरोप है कि 28 मार्च की रात को आरोपी ने लड़की के साथ बलात्कार किया. अगले दन लडकी को मुक्त करा कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, आरोपी को तीन अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था