केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार किया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक वहां कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नही होनी चाहिए. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि उसे शिलान्यास कार्यक्रम से कोई दिक्कत नहीं है. 10 दिसंबर को यहां शिलान्यास कार्यक्रम होना है. कोर्ट के सख्त रुख के बाद सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि सरकार सिर्फ शिलान्यास करेगी. किसी तरह का निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ नहीं काटेगी. बता दें कि केन्द्र सरकार की इस परियोजना पर 20 हजार करोड़ की लागत आनी है लेकिन ऐलान के बाद से ही ये विवादों में है.