ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए सरकार द्वारा दिए गए कई अकाउंट्स को बंद नहीं किया, जिसके बाद मोदी सरकार ने पहले सोशल मीडिया कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी और अब इनपर लगाम कसने के लिए ड्राफ्ट रूल तय कर रही है. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया के लिए तय किए जा रहे सरकारी ड्राफ्ट रूल में ये अहम बातें हैं ...
- इसके दायरे में सभी सोशल मीडिया कंपनियां, OTT प्लैटफॉर्म और न्यूज वेबसाइट होंगे
- सरकार देखरेख के लिए सिस्टम बनाएगी जिसमें आचार संहिता का पालन कैसे हो ये देखा जाएगा
- कंपनियां एक चीफ कंप्लायंस अफसर नियुक्त करेंगी जो 24x7 सरकार के निर्देश पर जवाब देगा
- फ्लैग किया गया कंटेंट साइटों को 36 घंटे के अंदर हटाना होगा
- सचिव रैंक के अधिकारी के पास कार्रवाई करने के इमरजेंसी पावर्स होंगे