बिना मास्क वाले COVID सेंटर में काम करें... HC के इस आदेश पर SC की रोक

Updated : Dec 03, 2020 17:31
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Editorji News Desk

मास्क नहीं पहनने वालों से कोरोना सेंटर में काम कराने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूलने के साथ कोरोना केयर सेंटर में सेवा कराई जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बारे में एक नोटीफिकेशन जारी करने का आदेश दिया. जिसके बाद गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जाहिर करते हुए गुजरात सरकार को मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. 

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