योगगुरू रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. एलोपैथी के खिलाफ बयानों को लेकर बाबा रामदेव (Ramdev) मुश्किलों में फंस गए हैं. इस बयान को लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने समन जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मौखिक रूप से योग गुरु रामदेव के वकील से कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख, 13 जुलाई तक उन्हें कोई भड़काऊ बयान न देने को कहें. कोर्ट ने कहा कि अगर बाबा ने डॉक्टरों को लेकर आपत्तिजनक बातें की है तो उसके लिए उन पर मानहानि (defamation) का मुकदमा दाखिल होना चाहिए. कोर्ट ने रामदेव को नसीहत देते हुए कहा है कि आप कोरोनिल का प्रचार करें, लेकिन एलोपैथी (allopath) को लेकर इस तरह के बयान देने से बचें.
बता दें मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से रामदेव पर आरोप लगाए गए हैं कि वह कोरोनिल को लेकर लोगों से झूठे वादे और बयानबाजी कर रहे हैं और कोरोना काल में लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं.