HC on Bhabanipur: कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश- भवानीपुर उपचुनाव नहीं होगा रद्द

Updated : Sep 28, 2021 14:00
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ANI

Mamata Bhabanipur: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में साफ कहा है कि भवानीपुर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव, जहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) प्रत्याशी हैं, वो रद्द नहीं किया जाएगा. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वोटिंग तय कार्यक्रम के मुताबिक गुरुवार को ही होगी. दरअसल सोमवार को बीजेपी नेता दिलीप घोष (Dilip Ghosh) ने चुनाव रद्द किए जाने की मांग की थी, हाईकोर्ट में इस बाबत एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी जिसपर सुनवाई में हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया. 

मुख्यमंत्री ममता के लिए विधायकी का ये चुनाव जीतना जरूरी है ताकि वो सीएम पद पर बनी रहें. दरअसल संविधान के अनुसार, किसी को भी मंत्री बनने के छह महीने के अंदर विधानसभा या विधानपरिषद में चुना जाना जरूरी होता है. लिहाजा ममता के लिए TMC विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने उनकी ये पुरानी सीट अपना इस्तीफा देकर खाली की थी, जहां अब उपचुनाव हो रहा है. यहां बीजेपी ने ममता के मुकाबले प्रियंका टिबरेवाल को उतारा है. 30 को मतदान है और 3 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

आपको बता दें कि राज्य में मार्च-अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में ममता नंदीग्राम सीट पर BJP के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थीं. हालांकि उन्होंने चुनाव नतीजे को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है.

ये भी पढ़ें: Bhabanipur: भवानीपुर में हंगामे पर EC ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट, BJP बोली चुनाव रद्द हो

Mamata BanerjeeTMCBhabanipur

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