Amanatullah Khan: वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली जमानत

Updated : Apr 27, 2024 12:45
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Editorji News Desk

दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्ला खान को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ED) की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत दे दी है. अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दी है.

बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप है. साथ ही उनकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामला भी दर्ज है. एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज कराई थी. ये मामला 2018-2022 के बीच का है. इन आरोपों को लेकर ED आप विधायक से पूछताछ कर रही है.

आपको बता दें कि ED ने विधायक अमानतुल्लाह खान को 6 बार समन भेजे थे. समन मिलने के बाद भी अमानतुल्लाह खान ED के सामने पेश नहीं हुए थे. उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विधायक होने के आधार पर आपको कोई छूट नहीं दी सकती.

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Amanatullah Khan

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