Afzal Ansari: गैंगस्टर एक्ट में बीएसपी सांसद अफ़ज़ाल अंसारी दोषी करार दिए गए हैं. उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है. गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अफ़ज़ाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा होने के बाद अब उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो जाएगी. इससे पहले माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
बता दें कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के मामले में करंडा थाना और मुहम्दाबाद थानों में दर्ज आपराधिक मुकदमों के आधार पर गैंगचार्ट बनाया गया था. जिसमें अफजाल पर जहां कृष्णानंद राय हत्याकांड का मामला है, वहीं मुख्तार के खिलाफ इसके अलावा रुंगटा अपहरण और हत्याकांड का भी मामला है.
शनिवार को सजा सुनने के लिए बसपा सांसद अफजाल अंसारी कोर्ट के कठघरे में मौजूद रहे. वहीं मुख्तार की बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर केस दर्ज हुआ था. मुहम्दाबाद पुलिस ने 22 नवम्बर 2007 को भांवरकोल और वाराणसी के मामले को गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर थे. गैंगस्टए एक्ट के तहत मुख्तार-अफजाल के बहनोई एजाजुल हक को भी आरोपी बनाया गया था. जिनका निधन हो चुका है.