Agnipath Scheme: सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, कहा- हमारा पक्ष सुने बिना ना लें कोई निर्णय

Updated : Jun 22, 2022 18:33
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Editorji News Desk

'अग्निपथ योजना' (Agnipath Scheme) पर देशभर में हो रहे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है. केंद्र (central government) ने टॉप कोर्ट में कैवियट याचिका दाखिल कर आग्रह किया कि 'अग्निपथ योजना' मामले में अदालत उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी ना करे. अदालत से गुजारिश की गई है  कोई भी निर्णय लेने से पहले केंद्र का पक्ष भी जरूर सुना जाए.

ये भी देखें । Agnipath Scheme: देशभर में विरोध जारी, राकेश टिकैत ने 24 जून को बुलाया भारत बंद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 'अग्निपथ योजना' के विरोध में तीन वकीलों द्वारा याचिकाएं दाखिल की गई हैं. ये याचिकाएं विशाल तिवारी, मनोहर लाल शर्मा और हर्ष अजय सिंह की ओर से दाखिल की गई हैं. इन याचिकाओं में मांग की गई है कि टॉप कोर्ट केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने का आदेश जारी करे. एक अन्य याचिका में मांग की गई है कि देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते इस योजना को रद्द करने का आदेश दिया जाए. 

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