West Bengal में 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द, HC का फैसला

Updated : May 22, 2024 16:18
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Editorji News Desk

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द करने का फैसला सुनाया है. तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने ओबीसी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया.

कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी. कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया है.  

Kolkata High Court

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