Gyanvapi Case: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर के एएसआई (ASI) सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. दरअसल, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें दो दिन का समय दिया जाए. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा एक दिन का समय देने का फैसला किया. मामले की सुनवाई गुरुवार 27 जुलाई को की जाएगी. इस दौरान सर्वे कराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.
ज्ञानवापी मामले को लेकर गुरुवार दोपहर 3:30 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और तबतक यह स्टे बरकरार रहेगा. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का आदेश बुधवार शाम 5 बजे तक प्रभावी था.
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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर बुधवार को सुनवाई शुरू की है. मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि 21 जुलाई को आदेश पारित करते वक्त वाराणसी कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनुपस्थिति में मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके सामने रखी गई सामग्रियों पर चर्चा नहीं की. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि एएसआई को इस मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया और उसे सर्वेक्षण करने और इस मामले में विशेषज्ञ राय देने का निर्देश दिया गया.
वहीं, मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी है कि- इस मुकदमे में विशेषज्ञों को पक्षकार बनाए जाने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिस मामले में विशेषज्ञ की राय ली जाती है. हिंदू पक्ष के वकील ने हस्तलेख विशेषज्ञों का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी मामले में इन्हें कभी पक्षकार नहीं बनाया गया, भले ही जरूरत पड़ने पर अदालत किसी मामले में हस्तलेख विशेषज्ञ की राय मांग सकती है.