इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के जस्टिस शमीन अहमद ने एक गाय की हत्या (Cow Slaughter) करने और मांस की बिक्री के आरोपी की FIR रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि 'गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति नरक में सड़ता है.' अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार से गोहत्या पर प्रतिबंध (Ban On Cow Slaughter) लगाने के लिए कानून लाने और गाय को 'संरक्षित राष्ट्रीय पशु' घोषित करने का भी अपील करते है.
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जस्टिस अहमद ने आरोपी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है.