दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड(Delhi waqf Board) में अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान(Amanatullah Khan) को दिल्ली (Delhi) की राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) ने जमानत दे दी है. आप विधायक को ACB ने 16 सितंबर को गिरफ्तार किया था. इससे पहले मंगलवार (27 सितंबर) को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जमानत मिलने के बाद खान ने इसे सत्य की जीत बताया है. इस बीच, अदालत ने खान के कथित सहयोगी और सह-आरोपी लड्डन को दो दिन की ACB की हिरासत में भेज दिया है.
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अमानतुल्लाह खान की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा था कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है और ये आरोप प्रक्रियागत खामी है. उन्होंने कहा कि ‘‘निधि का कोई दुरुपयोग नहीं’’ हुआ और न ही प्रथम दृष्टया इसका कोई सबूत है. निधि के कथित दुरुपयोग के संबंध में वकील ने कहा कि ‘‘एक-एक पैसे का हिसाब रखा गया.’’
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बता दें कि FIR के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहने के दौरान कथित तौर पर सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को भर्ती करने का आरोप है.