दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को बड़ी राहत दी है. अमिताभ की एक याचिका (Petition) पर फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि बिना एक्टर की परमिशन (Permission) के कोई भी उनके नाम, इमेज और आवाज का इस्तेमाल ना करे. इस संबंध में कोर्ट ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट (telecom Department) के लिए भी आदेश जारी कर कहा कि पब्लिकली अवेलेबल अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो, आवाज और अन्य पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटाया जाए. दरअसल, अमिताभ बच्चन ने अपने नाम, इमेज, आवाज और पर्सनैलिटी ट्रेट्स का बिना परमिशन के कमर्शियल यूज़ पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दी थी. अमिताभ ने कहा था कि बिना उनकी परमिशन के उनकी आइडेंडिटी का इस्तेमाल किसी भी सूरत में ना किया जाए.
अमिताभ ने फर्जी कौन बनेगा करोड़पति (Kaun banega crorepati) लॉटरी घोटाले में उनकी इमेज और वॉयस के इस्तेमाल के खिलाफ अपने अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग की थी. अमिताभ ने इन सभी चीजों को अपने सेलिब्रिटी स्टेटस के खिलाफ बताया था.
अमिताभ की ओर से वकील हरीश साल्वे ने अदालत में कहा कि KBC लॉटरी रजिस्ट्रेशन और 'लॉटरी विजेता कैसे बनें' हूबहू कौन बनेगा करोड़पति की कॉपी है. हरीश साल्वे बोले कि हर जगह अमिताभ बच्चन की फोटोज़ हैं और इस घोटाले में एक्टर की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है. साल्वे के मुताबिक एक नकली आवाज भी है जो बिल्कुल अमिताभ की ही तरह लगती है.
हरीश साल्वे की दलील पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि पहली नजर में ये मामला एक्टर अमिताभ के पक्ष में बनता है और उनकी नकल की कोशिश एक्टर के व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन है. अमिताभ की परमिशन के बिना उनकी इमेज और वॉयस का इस्तेमाल हो रहा है और ये सभी गतिविधियां उन्हें बदनाम कर रही हैं. इस संबंध में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से भी वो सभी फोन नंबर्स मांगे गए हैं जो एक्टर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं.