देश की सबसे बड़ी अदालत ने एंटीलिया बम मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को आज जमानत दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए प्रदीप शर्मा की अपील को स्वीकार कर लिया है. पीठ ने कहा, 'हम अपील स्वीकार करते हैं. और अपीलकर्ता को जमानत देते हैं। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दी थी.
आपको बता दें कि पुलिस ने पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा को जून 2021 में गिरफ्तार किया था तब से वो न्यायिक हिरासत में थे. इसके बाद फ़रवरी 2022 के आदेश को प्रदीप शर्मा ने NIA अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए पिछले साल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.
जिसने उनकी जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया था. 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक से भरी एसयूवी मिली थी.