सुप्रीम कोर्ट आज फिर दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा.सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया था कि आप ईडी के पास गए ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि बयान नहीं लिया गया?
कोर्ट ने केजरीवाल द्वारा ईडी के समन को टालने पर सवाल किया. जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेजा,तो फिर उनकी तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया.इस सवाल के बाद अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आए.
जिसके बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा," केजरीवाल ने ईडी के सभी नोटिस का विस्तारपूर्वक जवाब दिया है और कहा कि जब सीबीआई ने बुलाया तो वो गए.ईडी इस आधार पर ये नहीं कह सकती है कि केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं आए.
सिंघवी ने दलील देते हुए आगे कहा कि ईडी के समन पर उनके दफ्तर जाना या ना जाना उनका अधिकार है और गिरफ्तारी के लिए ये आधार नहीं हो सकता.
आगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल से सवाल किया कि आज तक आपने जमानत के लिए अर्जी क्यों नहीं दायर की? जिसके जवाब में केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा , "हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि गिरफ्तारी 'अवैध' है.इसके आलावा ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि केजरीवाल ने बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई.
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