Arvind Kejriwal फिलहाल नहीं आएंगे जेल से बाहर, ED की अर्जी पर दिल्ली HC ने सुरक्षित रखा फैसला

Updated : Jun 21, 2024 17:25
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Editorji News Desk

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने कहा कि वह ईडी की याचिका पर दो से तीन दिन में आदेश सुनाएगा.

यानी कि अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आज यानी 21 जून को जेल से रिहा नहीं होंगे. हाईकोर्ट ने कहा कि ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा. यानी हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता, तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे.

आपको बता दें कि निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी. ईडी ने फैसले को गलत बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

इसे भी पढ़ें- Arvind Kejriwal Arrest: CM केजरीवाल को दिल्ली HC से बड़ा झटका! सुनवाई पूरी होने तक रिहाई प्रक्रिया रोक
 

 

ARVIND KEJRIWAL

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