लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur violence case) के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra surrender) ने रविवार को सीजेएम (CJM) की कोर्ट में सरेंडर (Surrender) कर दिया. गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीश मिश्रा ((Ashish Mishra) को पुलिस ने सरेंडर के बाद जेल भेज दिया है.
सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) ने पिछले हफ्ते आशीष की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये भी कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना. आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जमानत दी थी, जिसको लेकर तमाम सवाल भी उठे थे.
पिछले साल 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी. आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी थार जीप से किसानों (Farmers) को कुचल दिया था. इस मामले में उत्तर प्रदेश SIT ने 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था. इतना ही नहीं एसआईटी के मुताबिक, आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरवरी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी.