Assembly Elections 2023: विधानसभा चुनावों के लिए EC का मेन्यू जारी, चाय से लेकर हर खर्चे के ये हैं रेट

Updated : Oct 14, 2023 16:12
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Editorji News Desk

Assembly Elections 2023:  5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. जिसे लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) भी सख्त नजर आ रहा है. आयोग ने उम्मीदवारों के खर्चे को लेकर मेन्यू और रेट कार्ड जारी किया है. इस लिस्ट में चाय-कॉफी, समोसे, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम समेत प्रत्येक सामान के रेट फिक्स किए गए हैं. चुनाव में होने वाले खर्चे को उम्मीदवार के खाते से जोड़ा जाएगा.  

दरअसल, चुनाव के दौरान उम्मीदवार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो सकेगा. क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से उम्मीदवारों के प्रत्येक खर्चे पर नजर रखी जाएगी.

इस रेट लिस्ट के अनुसार, चुनावी सभा और कार्यक्रम में काम आने वाले सामान का किराया भी फिक्स किया गया है. एक प्लास्टिक की कुर्सी 5 रुपये, चाय 5 रुपये, कॉफी 13 रुपये, समोसा 12 रुपये, पाइप की कुर्सी 3 रुपये, वीआईपी कुर्सी 105 रुपये, लकड़ी की टेबल 53 रुपये, ट्यूबलाइट 10 रुपये, हैलोजन 500 वॉट 42 रुपये, 1000 वॉट के 74 रुपये, वीआईपी सोफा सेट का खर्चा 630 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से जोड़ा जाएगा.

देखें पूरी रेट लिस्ट

इसी तरह से चुनावी कार्यक्रम के दौरान खाद्य सामग्री पर नजर डालें तो इसमें आम 63 रुपये, केला 21 रुपये, सेव 84 रुपये, अंगूर 84 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जोड़ा जाएगा. आरओ के पानी की केन 20 लीटर की 20 रुपये, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम प्रिंट रेट पर खर्चे में जोड़े जाएंगे. गन्ने का रस प्रति छोटा गिलास 10 रुपये, बर्फ सिल्ली 2 रुपये के हिसाब से जोड़ी जाएगी. खाने के 71 रुपये प्रति प्लेट कीमत निर्धारित की गई है.

इसके अलावा प्लास्टिक झंडा 2 रुपये, कपड़े के झंडे 11 रुपये, स्टीकर छोटा 5 रुपये, पोस्ट 11 रुपये, कट आउट वुडन, कपड़ा व प्लास्टिक के 53 रुपये प्रति फिट, होर्डिंग 53 रुपये, पंपलेट 525 रुपये प्रति हजार के हिसाब से खर्चा प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा.

'खर्च का ब्यौरा देना होता है अनिवार्य'

बता दें कि चुनाव आयोग को प्रचार में खर्च की गई रकम का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है. साल 2018 के विधानसभा चुनाव  में उन सभी नेताओं को अयोग्य घोषित किया गया, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान खर्च का ब्यौरा नहीं दिया. हाल ही में चुनाव आयोग ने राजस्थान के 46 नेताओं को भी अयोग्य घोषित किया और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है.  

ELECTION COMISSION

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