नई बैंकिंग व्यवस्था (ATM Cash withdrawal Rules) ने लोगों के जीवन में कई बड़े बदलाव किए हैं. आजकल ज्यादातर लोग अपने खाते के साथ एटीएम कार्ड (ATM CARD) यानी डेबिट कार्ड जरूर रखते हैं. जरूरत पड़ने पर वह अकाउंट से पैसे भी निकालते हैं. कई बार किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर लोग उसके ATM कार्ड के जरिए मृत व्यक्ति के खाते से पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन यह काम गैर कानूनी है. किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार के किसी भी व्यक्ति को यह हक नहीं हैं कि वह मृतक के एटीएम से कैश विड्रॉल करें. ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है.
नियमों के मुताबिक बैंक को व्यक्ति कि मृत्यु की सूचना दिए बिना नॉमिनी भी खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है. उसे सबसे पहले बैंक को अकाउंट होल्डर की मृत्यु की सूचना देनी होगी. इसके बाद ही वह डेथ क्लेम करके पैसे निकाल सकता है. डेथ क्लेम करने के लिए सबसे पहले अकाउंट होल्डर का मृत्यु प्रमाण पत्र और अपना आधार कार्ड एक साथ जमा करना होगा. इसके बाद बैंक आपको खाते में जमा सारे पैसे देगा और खाते को बंद कर देगा. अगर अकाउंट में किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद उसके सभी कानूनी उत्तराधिकारी को Succession Certificate जमा करना होगा. इसके बाद ही अकाउंट के डेथ क्लेम का प्रोसेस पूरा हो पाएगा.