Atal Pension Yojna : रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा सहारा पेंशन (Pension) ही होती है. जॉब या फिर अपना बिजनेस हो, हर कोई चाहता है कि उसके पास इतने पैसे जरूर हों, ताकि उसे बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े. इसके लिए लोग कई स्कीम में निवेश भी करते हैं.
अगर आप अपने भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं तो 'अटल पेंशन योजना' (Atal Pension Yojna) के बारे में जरूर जानिये. ये आपको बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देगी. आज 'बात आपके काम की' में हम आपको बताएंगे कि अटल पेंशन योजना के तहत कितना पेंशन मिलेगा, इसके लिए कितना निवेश करना पड़ेगा और कौन अप्लाई कर सकता है...
इस योजना के तहत आप अगर हर महीने 210 रुपये निवेश करते हैं, तो आपको 60 साल की उम्र के बाद सालाना 60 हजार रुपये की पेंशन मिल सकती है. यानी इस हिसाब से आप हर महीने 5 हजार रुपये की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं.
इसे कुछ इस तरह से समझते हैं कि अगर 18 साल का कोई व्यक्ति हर महीने 42 रुपये जमा करे, तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1000 रुपये पेंशन मिलेगी. अगर 210 रुपये जमा करे, तो 5000 रुपये पेंशन मिलेगी.
अगर 40 साल का कोई व्यक्ति हर महीने 291 रुपये जमा करे, तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1000 रुपये पेंशन मिलेगी. लेकिन अगर 1454 रुपये जमा करे तो 5000 रुपये पेंशन मिलेगी.
इसके अलावा 19 से 39 साल के लोगों के लिए भी अलग-अलग अमाउंट तय किया गया है. आप इसे ऑनलाइन या बैंक जाकर पता कर सकते हैं.
इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवश्यक योग्यता की बात करें तो कोई भी भारतीय नागरिक, जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, वह अटल पेंशन योजना की सदस्यता ले सकता है. उसके पास KYC-अनुरूप सेविंग बैंक अकाउंट, आधार और एक्टिव फोन नंबर होना जरूरी है.
अटल पेंशन अकाउंट ऑफलाइन यानी कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर या फिर ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं.
योजना के तहत इन्वेस्टर्स मंथली, क्वाटरली या सेमी-एनुअल यानी 6 माह की अवधि में निवेश कर सकते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑटो-डेबिट हो जाएगा, यानी आपके अकाउंट से तय राशि अपने आप कट जाएगी और आपके पेंशन खाते में जमा हो जाएगी.
अब सवाल उठता है कि अगर आवेदक की मृत्यु हो गई तो उस स्थिति में अमाउंट का क्या होगा. तो इस स्थिति में उसके स्पाउस यानी कि जीवनसाथी को समान पेंशन का भुगतान किया जाता है. इसके अलावा आवेदक और पार्टनर दोनों के निधन पर 60 साल की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नॉमिनी (Pension Nominee) को वापस कर दी जाती है.
बता दें कि अटल पेंशन योजना टैक्स पेयर्स (Tax Payers) के लिए नहीं है. यानी कि अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax) चुकाते हैं तो इस योजना में अकाउंट नहीं खोल सकेंगे.