PF Pension Withdrawal : क्या आपको पता है कि अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो पेंशन (PF Pension) के हकदार हो सकते हैं. EPFO के नियमों के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी अगर ईपीएफओ में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद उसे पेंशन दी जाती है. हालांकि यह पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरा होने के बाद मिलता है, लेकिन 50 साल की उम्र हो जाने पर कुछ कटौती के साथ भी पेंशन का लाभ लिया जा सकता है.
हां, अगर उसे नौकरी करते 10 साल पूरे नहीं हुए तो वह पेंशन फंड नहीं निकाल सकता. इसके बारे में EPFO के अपने नियम हैं. आज 'बात आपके काम की' में इन सब बातों को एक-एक कर जानेंगे.
हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12 प्रतिशत जमा होता है. कंपनी का योगदान भी 12 प्रतिशत ही होता है. कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33 प्रतिशत राशि कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS Fund) में जाती है और बाकी 3.67 प्रतिशत राशि ही PF खाते में जाती है.
इसे कुछ इस तरह से समझिये कि ये जो 8.33 प्रतिशत पेंशन अकाउंट में जमा होता जाता है, इसी के बदले में सरकार आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है. इसीलिए, जिसकी जितनी ज्यादा सैलरी होती है, उतनी ज्यादा पेंशन उसे मिलती है. बता दें कि पेंशन पाने के लिए सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये है.
वैसे तो ईपीएफओ (EPFO) कहता है कि पेंशन 58 साल पूरे होने पर मिलनी शुरू होती है, लेकिन आप इससे पहले भी क्लेम कर सकते हैं. ध्यान रहे कि जैसे ही आपकी उम्र 50 साल हो, आप तभी क्ल्रेम करें. फिर इस स्थिति में कुछ कटौती के बाद पेंशन दी जाती है.
जैसे, अगर 58 साल से एक साल उम्र कम है तो पेंशन में 4 फीसदी कटौती होगी. हर एक साल उम्र कम होने पर 4 फीसदी कटौती बढ़ती जाएगी. इसे कुछ ऐसे समझते हैं कि 55 साल की उम्र में पेंशन लेना चाहते हैं तो यह कटौती 12 फीसदी और 52 साल में लेना चाहते हैं तो 24 फीसदी कटौती होगी. 50 साल से नीचे हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी.
एक और बात का ध्यान रहे कि अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते. ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको सिर्फ ईपीएफ में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा. पेंशन 58 साल की उम्र के बाद मिलेगी.
10 साल बिना नौकरी पूरा किए पेंशन चाहते हैं तो इसके भी दो तरीके हैं. पहला कि नौकरी नहीं करना चाहते तो पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाल लीजिये. दूसरा ऑप्शन कि आप भविष्य में दूसरी नौकरी ज्वॉइन करते हैं तो पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं. ऐसे में नौकरी का समय 10 साल पूरा होता है तो 58 की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं.