उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद पर बड़ी कार्रवाई की है.दिव्य फार्मेसी की 14 दवाओं को राज्य सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बैन लगाते हुए उनका मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है.
बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी को SC से लगा बड़ा झटका
इससे संबंधित विभागों को भी कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया है.ये आदेश इस महीने की शुरुआत में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन में कंपनी के इन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जारी किया गया है.
14 दवाओं पर लगा बैन
बता दें कि ये आदेश दिव्य फार्मेसी के जिन उत्पादों के मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस संस्पेंड करने के लिए दिया गया है उनमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेहा, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, आईग्रिट गोल्ड और मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर शामिल हैं.
इस आदेश में कहा गया है कि बार-बार नियमों के उल्लंघन पर ये लाइसेंस रद्द किया गया है. इससे पहले 10 अप्रैल को राज्य सरकार ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था.और साथ ही लाइसेंस अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दायर किया है.
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