सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बीजेपी की पू्र्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली है. नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 10 अगस्त तक किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 10 अगस्त तक नूपुर शर्मा पर दर्ज किसी भी मामले में कोई कार्रवाई ना हो. इसके साथ ही नूपुर शर्मा को मिल रही धमकियों को लेकर सुप्रीमकोर्ट ने विस्तृत हलफनामा भी मांगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में नूपुर शर्मा पर कोई भी FIR दर्ज होती है तो भी उनपर कोई कार्रवाई नहीं होगी.
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नूपुर शर्मा मामले पर अब 10 अगस्त को होगी सुनवाई
सुनवाई के दौरान नूपुर के वकील ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई उनकी ‘आपत्तिजनक टिप्पणी’ को लेकर दर्ज अलग-अलग fiR को एक साथ जोड़ने और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की. नूपुर शर्मा के वकील ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ से यह भी कहा कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के बाद नूपुर शर्मा को कई धमकियां मिलीं. अब नूपुर शर्मा मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.
पहले SC ने नूपुर की याचिका को खारिज कर दिया था
गौरतलब है कि इससे पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने पैगंबर मोहम्मद खिलाफ टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ मिलाने की नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद नूपुर शर्मा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अपनी वापस ली गई याचिका को बहाल करने का आग्रह किया था.