कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राहुल की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 'मोदी सरनेम ' को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. बताया जा रहा है कि अब राहुल गांधी हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने पिछले गुरुवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था. राहुल को निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है.
बता दें कि BJP विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया. इसके अलावा उन्हें बतौर सांसद आवंटित मकान भी खाली करना पड़ा था.