CM Arvind Kejriwal को बड़ी राहत, सीएम बने रहने में कानूनी अड़चन नहीं

Updated : Apr 04, 2024 14:53
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Editorji News Desk

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सीएम केजरीवाल को जेल में रहते हुए सरकार चलाने को चुनौती दी गई थी. याचिका में केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. 

कोर्ट ने दी नसीहत

दोनों पक्ष के वकीलों के दलीलों के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा है कि ये केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं

एलजी या राष्ट्रपति ले सकते हैं फैसला- कोर्ट

कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे या नहीं ये फैसला दिल्ली के एलजी या राष्ट्रपति को करना है. कोर्ट इस पर फैसला नहीं ले सकती. कोर्ट ने कहा कि" हम कैसे घोषणा कर सकते हैं कि सरकार नहीं चल रही है, एलजी इसपर फैसला लेने में सक्षम हैं, हम उन्हें सलाह नहीं दे सकते, कानून के मुताबिक उन्हें जो करना है वो करेंगे, उन्हें हमारे दिशानिर्देश की जरूरत नहीं है "

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CM Arvind Kejriwal

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