बिहार सरकार को देश की सबसे अदालत से राहत मिली है.जातिगत जनगणना मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी तरफ से किसी तरह के दखल देने से मना कर दिया है. उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि 'हम किसी भी राज्य के काम पर रोक नहीं लगा सकते हैं'. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि 'नीतिगत मामलों पर फैसला लेने पर किसी भी सरकार को रोकना गलत होगा'.
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आपको बता दें कि बीते दिनों बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत गणना के आधार पर विभिन्न जातियों का एक आंकड़ा जारी किया था. इस गणना के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी.