नीतीश सरकार को HC से बड़ा झटका लगा है. पटना हाई कोर्ट ने बिहार में बढ़ा हुआ आरक्षण कोटा रद्द कर दिया है. दरअसल, राज्य में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी होती है, लेकिन बिहार सरकार ने आरक्षण को 65 फीसदी तक बढ़ा दिया था. गुरुवार 20 जून को पटना हाई कोर्ट ने इस बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया. यानी कि बिहार में अब 65 फीसदी आरक्षण नहीं मिलेगा.
बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ईबीसी, ओबीसी, दलित और आदवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था. इसके बाद कई संगठनों ने हाई कोर्ट में बिहार आरक्षण कानून को चुनौती दी थी. चुनौती में कहा गया कि इससे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़कर 75 प्रतिशत पर पहुंच गया था.
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