Bihar Reservation: बिहार में 65 फीसदी आरक्षण कानून रद्द, नीतीश सरकार को पटना HC से तगड़ा झटका

Updated : Jun 20, 2024 12:16
|
Editorji News Desk

नीतीश सरकार को HC से बड़ा झटका लगा है. पटना हाई कोर्ट ने बिहार में बढ़ा हुआ आरक्षण कोटा रद्द कर दिया है.  दरअसल, राज्य में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी होती है, लेकिन बिहार सरकार ने आरक्षण को 65 फीसदी तक बढ़ा दिया था. गुरुवार 20 जून को पटना हाई कोर्ट ने इस बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया. यानी कि बिहार में अब 65 फीसदी आरक्षण नहीं मिलेगा. 

बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ईबीसी, ओबीसी, दलित और आदवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था. इसके बाद कई संगठनों ने हाई कोर्ट में बिहार आरक्षण कानून को चुनौती दी थी. चुनौती में कहा गया कि इससे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़कर 75 प्रतिशत पर पहुंच गया था.

इसे भी पढ़ें- NEET Exam Row: 'सवाल मेरे पास पहले से थे...' NEET पेपर लीक के आरोपी छात्र अनुराग का बड़ा खुलासा
 

Bihar

Recommended For You

editorji | भारत

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से पांच लोगों की मौत

editorji | भारत

Arvind Kejriwal Arrest: CM केजरीवाल के मामले में दिल्ली HC का CBI को नोटिस, कब होगी अगली सुनवाई?

editorji | भारत

Noida के Logix Mall में आग लगने की वजह से मची चीख-पुकार, देखें हाहाकारी VIDEO

editorji | भारत

Paris 2024 Olympics: PM मोदी ने खिलाड़ियों से की बात, दिया ये खास मंत्र

editorji | भारत

Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा, कैसी है पंजाब पुलिस की तैयारी?