Bike Taxi Banned in Delhi: राजधानी दिल्ली (Delhi) में बाइक टैक्सी (Bike Taxi) चलाने वालों के लिए बुरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दिया है. जिसमें हाईकोर्ट ने दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐप आधारित बाइक टैक्सी को राजधानी में दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा नीति बनाए जाने तक रोक लगा दी है. टॉप कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए.
हाई कोर्ट ने पहले दिया था ये आदेश
बता दें कि हाई कोर्ट ने इससे पहले दिल्ली सरकार की पॉलिसी (delhi government policy) आने तक बाइक टैक्सी को चलाने का आदेश दिया था. लेकिन, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे फिर से बंद किया गया है. जिसके बाद अगर आप दिल्ली की सड़कों पर बाइक टैक्सी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना भरना होगा
वकीलों ने दी दलील
सुप्रीम कोर्ट में केस के दौरान उबर के वकील की ओर से दलील दी गई कि 2019 से ही भारत के कई राज्यों में दोपहिया वाहन का इस्तेमाल बाइक टैक्सी सर्विस के तौर पर किया जा रहा है. उन्होंने सुनवाई कर रही बेंच को बताया कि मोटर वीकल एक्ट के तहत इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है. उन्होंने अपनी दलील में कहा कि दोपहिया वाहन के लिए केंद्र ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अनुसार इसका उपयोग कमर्शियल यूज के लिए किया जा सकता है.
वकील की इन दलीलों पर टॉप कोर्ट ने पूछा कि बाइक टैक्सी चलाने के दौरान अगर किसी तरह का हादसा होता है तो क्या इसका कोई इंश्योरेंस दिया जाता है. इस पर उबर की ओर से कहा गया कि उबर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देती है. उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में 35 हजार से ज्यादा ड्राइव हैं. जो इससे अपना रोजी रोटी चला रहे हैं.
बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा और आसपास के शहरों में बाइक टैक्सी पर कोई प्रतिबंध नहीं है. यहां पर धड़ल्ले से बाइक टैक्सी चलती है.