Bilkis Bano Case: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि गुजरात के 2002 (Gujarat riot) के बिल्कीस बानो मामले के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के एक आदेश के बाद रिहा किया गया, लेकिन किसी अपराध के आरोपियों को सम्मानित किया जाना गलत है और इस तरह के कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता. फडणवीस ने कहा कि आरोपी तो आरोपी होता है और इस कृत्य को जायज नहीं ठहराया जा सकता.
मंगलवार को डिप्टी सीएम ने यह बात महाराष्ट्र विधान परिषद (Maharashtra Vidhan Parishad) में हुई चर्चा के दौरान कही. वहां भंडारा जिले में 3 लोगों द्वारा 35 साल की एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर चर्चा हो रही थी. फडणवीस ने कहा कि सदन में बिलकिस बानो के मुद्दे को नहीं उठाया जाना चाहिए.
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बता दें बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त को रिहा किया गया था. गुजरात में भाजपा सरकार द्वारा माफी नीति के तहत उनकी रिहाई की अनुमति दिये जाने के बाद गोधरा की जेल से निकले दोषियों का जोरदार स्वागत किया गया था.