Supreme Court on Bilkis Bano case: गुजरात में 2002 में गोधरा कांड (Godhra incident) के बाद हुए दंगों की पीड़ित बिलकिस बानो की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका (Review Petition) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस याचिका में उसके साथ हुए गैंग रेप और परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती दी गई थी.
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जिस राज्य में अपराध होगा, उसी राज्य में दोषी के आवेदन पर विचार किया जा सकता है. बता दें कि बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को इसी 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था, गुजरात सरकार (Government of Gujarat) ने अपनी छूट नीति के तहत रिहाई की अनुमति दी थी.
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