Nuh Violence: नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के आरोपी गोरक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी (Bittu Bajrangi) को कोर्ट (Nuh Court) से जमानत ( bail) मिल गई है. बजरंगी की जमानत याचिका पर नूंह की कोर्ट में बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल की कोर्ट में सुनवाई हुई. गौरतलब है कि इससे पहले बिट्टू बजरंगी को तीन केस में जमानत मिल चुकी है.
बिट्टू बजरंगी के वकील एलएन पाराशर ने कहा कि- नूंह केस में बिट्टू पर सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस अधिकारियों से मारपीट करने और हथियार लूटने का आरोप लगा था. वकील ने आरोप लगाया कि बिट्टू को जानबूझ कर फंसाया जा रहा है.
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बता दें कि नूंह हिंसा के दिन बिट्टू बजरंगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने समर्थकों को संबोधित करता दिखता है. आरोप है कि हिंसा भड़काने में वीडियो को भी हाथ था.
बिट्टू बजरंगी को नूंह सदर पुलिस थाना द्वारा नूंह हिंसा का आरोपी मानते हुए 15 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था. फिलहाल राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद है.