Bombay HC on Abortion: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) ने अबॉर्शन (Abortion) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला को ये अधिकार है कि वो गर्भ रखना चाहती है या नहीं. याचिकाकर्ता महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को गंभीर समस्याएं हैं तो वो गर्भपात करा सकती है. यह पूरी तरह से उसका फैसला होगा ना कि मेडिकल बोर्ड का.
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दरअसल, इस मामले में मोडिकल बोर्ड की ओर से कहा गया था कि भले ही भ्रूण में असामान्यताएं हैं लेकिन इसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था लगभग अपने अंतिम चरण में है. HC ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि भ्रूण में असामान्यता दिख रही हैं तो गर्भावस्था की अवधि कोई मायने नहीं रखती. ऐसी स्थिति में गर्भ रखना है या नहीं ये चुनने का अधिकार सिर्फ याचिकाकर्ता महिला का है.