मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सोमवार को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत अर्जी दी थी.
सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 6-8 महीने में ट्रायल पूरी करने का आदेश दिया. टॉप कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में देरी पर फिर से याचिका दे सकते हैं.
बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाला मामले में CBI-ED ने केस दर्ज किया हुआ है और दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था.
मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि, "सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता है." इससे पहले 17 अक्टूबर को टॉप कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
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