मंगलवार को बिहार में जातिगत जनगणना से रोक हट गई है. इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ी राहत देते हुए जातिगत जनगणना कराने के फैसले को सही करार दिया. इसके साथ ही अदालत ने जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद ही अब दोबारा से राज्य में इसपर काम शुरू हो जाएगा.
मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट ने बीते 4 मई को जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इसपर अस्थाई रोक लगाने का फैसला किया था लेकिन अब नीतीश सरकार को हरी झंडी दे दी है. वहीं कोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को भी सही ठहराया जिसके तहत जातिगत जनगणना को सही ठहराया गया था. कोर्ट ने आर्थिक सामाजिक सर्वे पर लगी रोक भी हटा ली है.
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