लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. टॉप कोर्ट ने आशीष मिश्रा जमानत की शर्तों में बदलाव किया जिसके बाद अब वो मां-बेटी के इलाज के लिए दिल्ली में रह सकेंगे.
दरअसल आशीष मिश्रा ने अदालत से मांग की थी कि, बीमार मां की देखभाल के लिए दिल्ली के अस्पताल जाने और दिल्ली में अपनी बेटी का इलाज कराने की अनुमति दी मिले.
हालांकि, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को आदेश दिया कि न तो वो सार्वजनिक समारोह में भाग ले सकेंगे और न ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकेंगे. आशीष मिश्रा के मीडिया से बातचीत पर भी रोक जारी रहेगी.
2000 Rupee Note: अगर 30 सिंतबर तक जमा नहीं किया 2 हजार का नोट तो क्या होगा ?