निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तमाम मामलों में बरी कर दिया है. इसके साथ ही सुरेंद्र कोली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में मिली फांसी की सजा भी रद्द कर दी गई है. बता दें कि गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई थी लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को बदल दिया है. हाईकोर्ट का ये फैसला दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर सुनाया गया है. सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में दी गई फांस की सजा के खिलाफ अपील की थी जबकि मनिंदर ने दो मामलों में सजा के खिलाफ अर्जी दायर की थी. अदालत ने दोनों को कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर बरी किया है.
क्या है निठारी कांड !
दिसंबर 2006 में निठारी स्थित मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पास नाले से नर कंकाल बरामद हुए थे. जब इस मामले की पड़ताल शुरू हुई तो आरोप लगे कि मनिंदर सिंह ने अपने नौकर सुरेंद्र कोली के साथ मिलकर कई बच्चों का अपहरण किया, उनके साथ दुष्कर्म कर हत्या के शव नाले में फेंके गए.