Haldwani Railway Land: 50000 लोगों के आशियाने पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक

Updated : Jan 08, 2023 13:25
|
Editorji News Desk

Haldwani Railway Land: उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर 50 हजार लोगों के आशियाने पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे (Stay) लगा दिया है और 7 फरवरी तक अतिक्रमण के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

ये भी पढ़ें: NEET PG 2023 Registration: शुरू हुई नीट पीजी आवेदन की प्रक्रिया, कैंडिडेट्स की मदद करेगा ये लिंक...

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी जमीन खाली करने का फैसला गलत, मानवीय पहलू को भी देखे सरकार. लोगों के लिए पहले पुनर्वास की व्यवस्था जरूरी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. 

Supreme CourtHaldwaniHigh CourtRailway

Recommended For You

editorji | भारत

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से पांच लोगों की मौत

editorji | भारत

Arvind Kejriwal Arrest: CM केजरीवाल के मामले में दिल्ली HC का CBI को नोटिस, कब होगी अगली सुनवाई?

editorji | भारत

Noida के Logix Mall में आग लगने की वजह से मची चीख-पुकार, देखें हाहाकारी VIDEO

editorji | भारत

Paris 2024 Olympics: PM मोदी ने खिलाड़ियों से की बात, दिया ये खास मंत्र

editorji | भारत

Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा, कैसी है पंजाब पुलिस की तैयारी?