Haldwani Railway Land: उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर 50 हजार लोगों के आशियाने पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे (Stay) लगा दिया है और 7 फरवरी तक अतिक्रमण के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी जमीन खाली करने का फैसला गलत, मानवीय पहलू को भी देखे सरकार. लोगों के लिए पहले पुनर्वास की व्यवस्था जरूरी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.