सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) पीड़ितों के लिए और ज्यादा मुआवजे (additional compensation) वाली केंद्र सरकार की याचिका को खारिज (SC rejects centres Plea) कर दिया है. मंगलवार को जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने केंद्र की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि डाउ कैमिकल्स के साथ समझौता फिर से नहीं खुलेगा.
दरअसल, टॉप कोर्ट में केंद्र सरकार ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करते हुए कहा था कि 1989 में तय किए मुआवजे के समय इंसानों की मौतों, उन पर रोगों के कारण पड़ने वाले बोझ और पर्यावरण को हुए वास्तविक नुकसान की गंभीरता का सही आंकलन नहीं किया जा सका था. शीर्ष न्यायलय ने केंद्र के इस तर्क पर कहा था कि 30 साल से अधिक समय के बाद कंपनी के साथ हुए समझौते को फिर से तय करने का काम नहीं किया जा सकता.