Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को झटका! SC ने खारिज की अतिरिक्त मुआवजे की याचिका

Updated : Mar 16, 2023 11:14
|
Editorji News Desk

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) पीड़ितों के लिए और ज्यादा मुआवजे (additional compensation) वाली केंद्र सरकार की याचिका को खारिज (SC rejects centres Plea) कर दिया है. मंगलवार को जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने केंद्र की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि डाउ कैमिकल्स के साथ समझौता फिर से नहीं खुलेगा.

Terror Funding Case: NIA की जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर रेड, तलाशे गए संदिग्धों के घर

दरअसल, टॉप कोर्ट में केंद्र सरकार ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करते हुए कहा था कि 1989 में तय किए मुआवजे के समय इंसानों की मौतों, उन पर रोगों के कारण पड़ने वाले बोझ और पर्यावरण को हुए वास्तविक नुकसान की गंभीरता का सही आंकलन नहीं किया जा सका था. शीर्ष न्यायलय ने केंद्र के इस तर्क पर कहा था कि 30 साल से अधिक समय के बाद कंपनी के साथ हुए समझौते को फिर से तय करने का काम नहीं किया जा सकता. 

PleaSupreme CourtCompensationBhopal Gas Tragedy

Recommended For You

editorji | भारत

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से पांच लोगों की मौत

editorji | भारत

Arvind Kejriwal Arrest: CM केजरीवाल के मामले में दिल्ली HC का CBI को नोटिस, कब होगी अगली सुनवाई?

editorji | भारत

Noida के Logix Mall में आग लगने की वजह से मची चीख-पुकार, देखें हाहाकारी VIDEO

editorji | भारत

Paris 2024 Olympics: PM मोदी ने खिलाड़ियों से की बात, दिया ये खास मंत्र

editorji | भारत

Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा, कैसी है पंजाब पुलिस की तैयारी?