Calcutta High Court की अहम टिप्पणी- '2 मिनट के सुख वाली यौन इच्छा पर काबू रखें लड़कियां'

Updated : Oct 20, 2023 19:28
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Editorji News Desk

Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किशोर लड़कियों को चाहिए कि वह अपनी दो मिनट की यौन इच्छाओं पर काबू रखें. वहीं लड़कों को नसीहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह महिलाओं की इज्जत करें और उनके सम्मान की रक्षा करें. कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.

बता दें कि नाबालिग लड़के ने अपनी नाबलिग रोमांटिक पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे. इसके बाद उसके रेप के आरोप में निचली अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई थी. कलकत्ता हाईकोर्ट किशोर को राहत देते हुए लड़के लड़कियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए.

जस्टिस चित्त रंजन दास और पार्थ सारथी सेन की की बेंच ने लड़के को आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हर किशोरी का कर्तव्य है कि वह अपने शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा करे.

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Calcutta High Court

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