कॉलेजियम की सिफारिश (collegium recommendation) को मंजूरी देने के मसले पर देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त नाराजगी जताई है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि यह काफी गंभीर मुद्दा है. दो जजों की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी (R Venkataramani) से दो टूक कहा कि हमें ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं करें जो बहुत असहज होगा.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से सिफारिश के मुद्दे पर शुक्रवार को सुनवाई की.
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अदालत ने पूछा कि जब हमने दिसंबर महीने में ही सिफारिश की थी तो अब तक नियुक्ति के आदेश जारी क्यों नहीं हुए ? इस पर अटॉर्नी जनरल (attorney general) ने आश्वासन दिया कि रविवार तक इस संबंध में वारंट जारी हो जाएंगे.