लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में पांच साल की सजा सुनाई गई है. उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लालू समेत 38 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था. RJD चीफ को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में यह सजा सुनाई गई है. लेकिन RJD चीफ लालू प्रसाद यादव पर यह मात्र एक ही मामला नहीं है. लालू को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है. इनमें फिलहाल लालू बेल पर चल रहे हैं. इनमें भी उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी.
पहला मामला, साल- 2013
चाईबासा ट्रेजरी
- 37.7 करोड़ रूपये की अवैध निकासी
- लालू यादव समेत 44 अभियुक्त
- RJD चीफ क हुई 5 साल की सजा
दूसरा मामला, साल- 2017
देवघर ट्रेजरी
- 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी
- लालू प्रसाद समेत 38 लोगों पर केस
- लालू को साढे तीन साल की सजा हुई
तीसरा मामला, साल- 2018
चाईबासा ट्रेजरी
- 33.67 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा
- इस मामले में 56 आरोपी
- लालू यादव को हुई 5 साल की सजा
चौथा मामला, साल-2018
दुमका ट्रेजरी
- 3.13 करोड़ रुपये की निकासी
- 2 अलग-अलग धाराओं में 7 साल की सजा
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